मेघायल प्रान्त से गुड़गांव हरियाणा ले जाई जा रही प्रतिबन्धित लकड़ी के साथ दो तस्कर गिरफ्तार
कूटरचित बिल,ट्रक के साथ 35 लाख रूपये कीमत की प्रतिबन्धित चीड़ की लकड़ी बरामद
रिपोर्ट-अज़मी रिज़वी-अकरम खान
बाराबंकी। थाना सफदरगंज पुलिस टीम द्वारा प्रतिबन्धित लकड़ी की तस्करी करने वाले 2 तस्करो को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से प्रतिबन्धित चीड़ की लकड़ी (कीमत लगभग 35 लाख रुपये),कूटरचित बिल, 1 अदद ट्रक बरामद की है।जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद मे अपराध पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉ अखिलेश नारायण सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर सुमित त्रिपाठी के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व मे निरीक्षक देवी चरण गुप्ता,उप निरीक्षक प्रवीण,ऋषभ सिंह चन्देल,हेड कांस्टेबल पवन कुमार,संतराम,कांस्टेबल हरिकान्त, चालक हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव की थाना सफदरगंज पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलीजेन्स के आधार 2 अभियुक्त यासीन पुत्र अनीस,मो साजिद पुत्र श्रीबुन्दन निवासीगण भानमण्डी पोस्ट निजाम डाण्डी थाना जहांनाबाद जनपद पीलीभीत को आज पल्हरी बाजार, बकरा मण्डी के पास से गिरफ्तार किया गया।अभियुक्तो के कब्जे से 75 अदद चीड़ की लकड़ी के बोटे,बांस एवं बांस के टुकड़े वजन करीब 10 टन,कूट रचित टैक्स इनवाइस व ई.वे. बिल, 01 अदद ट्रक यूपी 25 सीटी 6241 बरामद किया गया।पूछताछ में ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण प्रतिबन्धित लकड़ी को मेघायल प्रान्त से गुड़गांव (हरियाणा) ले जा रहे थे।अभियुक्तो द्वारा प्रतिबन्धित लकड़ी को बांस की लकड़ी के नीचे छिपाकर तस्करी की जाती है।कूटरचित टैक्स इनवाइस (बिल) मे बांस की लकड़ी प्राप्त करने वाले का पता कलकत्ता अंकित है किन्तु अभियुक्त उक्त लकड़ी गुड़गांव ले जा रहे थे।बाला जी ट्रांसपोर्ट के मालिक के कहने पर ट्रक में मुकेश गोस्वामी (जीएसटी धारक/माल स्वामी) ने अपने गोदाम से प्रतिबन्धित लकड़ी, बांस के बीच में छिपाकर लदवाई थी।प्रतिबन्धित लकड़ी को ट्रक उपरोक्त के मालिक मो रेहान, बाला जी ट्रांसपोर्ट के मालिक,मुकेश गोस्वामी (माल स्वामी/जीएसटी धारक) व गिरफ्तार अभियुक्तो यासीन व मो साजिद उपरोक्त की सहमति से षडयन्त्र के तहत ट्रक के अन्दर छिपाकर मेघालय से गुड़गांव (हिरयाणा) ले जा रहे थे।प्रतिबन्धित तस्करी मे लिप्त प्रकाश में आए अन्य अभियुक्तो बालाजी ट्रांसपोर्ट का मालिक नामपता अज्ञात, मुकेश गोस्वामी (जीएसटी धारक/माल स्वामी), ट्रक के स्वामी मो रेहान व गिरफ्तार अभियुक्तो के विरुद्ध मुअसं 388/2024 धारा 318(4)/338/336(3)/61(2) बीएनएस, 4/10 उप्र ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम, 1976 व 3/28 उप्र ट्रांजिट ऑफ टिम्बर एण्ड अदर फारेस्ट प्रोड्यूस रूल्स,1978 पंजीकृत किया गया।
